भारतीय रिजर्व बैंक ने Vakrangee, LIC Housing समेत इन बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या है मामला
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड सहित कई वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है. RBI ने वक्रांगी लिमिटेड (Vakrangee Ltd) पर 1,76,00,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.
(Source: Reuters)
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RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर वक्रांगी लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया है. RBI ने प्रेस रिलीज में कहा कि उसने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए वक्रांगी पर 1.76 करोड़ रुपये सहित कई वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है. RBI ने बताया कि व्हाईट लेबल एटीएम (WLA) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए वक्रांगी लिमिटेड (Vakrangee Ltd) पर 1,76,00,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.
इन पर भी लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि बैंकिंग रेगुलेटर ने जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (Jammu and Kashmir State Co-operative Bank Ltd) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं मुंबई स्थित दी प्रताप को-ऑपरेटिव लिमिटेड (The Pratap Co-operative Ltd) पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) और मैसूर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Mysore Merchants Co-operative Bank Ltd) पर भी 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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RBI ने बताया कि नगर सहकारी बैंक लिमिटेड ( Nagar Sahakari Bank Ltd), महाराजगंज, उत्तर प्रदेश पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है; जबकि कर्नाटक स्थित द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (City Co-operative Bank Ltd) और उत्तर प्रदेश स्थित बांदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Banda Urban Co-operative Bank Ltd) पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर
रिजर्व बैंक ने बताया कि यह सभी कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य अपने कस्टमर्स के साथ किसी भी संस्था द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
09:01 PM IST